हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मास्टरमाइड अब्दुल मलिक और उसके बेटे समेत नौ उपद्रवियों के खिलाफ सिविल कोर्ट ने आदेश जारी किया है। सिविल कोर्ट ने सभी आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को सभी आरोपियों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82, 83 के तहत कार्रवाई करने की इजाज़त दी है। इससे पहले सिविल कोर्ट ने 9 फरवरी को सभी आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारेंट जारी करने का आदेश दिया था।
पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरु कर दी है। आज से सभी आरोपियों की संपत्ति की जांच की जाएगी और उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। तो वहीं नैनीताल पुलिस ने हिंसा में शामिल फरार ओरोपियों की सूची बरेली और मुरादाबाद पुलिस को दी है, ताकि यूपी पुलिस भी इन फरार आरोपियों की तलाश में मदद कर सके।
हिंसा में शामिल आरोपी
पिछले सप्ताह में बनभूलपुरा में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने तीन अलग-अलग मुकदमे दर्ज किया था। पुलिस ने अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा में 18 लोगों का नाम पुलिस ने दर्ज किया था। उनके नाम है- मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक, उसका बड़ा बेटा अब्दुल मोईद और निवर्तमान पार्षद शकील अंसारी, वसीम उर्फ हप्पा, मौकिन सैफी, एजाज अहमद, तस्लीम, जियाउल रहमान, रईस उर्फ दत्तू जा फरार है। पुलिस ने बुधवार को सभी आरोपियों की रिपोर्ट कोर्ट में दी थी। पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने धारा 83 के तहत सभी आरोपियों की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट तैयार होते ही आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की कारवाई की जाएगी।