Income Tax Free State: क्या आप जानते हैं कि भारत का एक राज्य ऐसा भी है, जहां के लोगों को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। वे महीने में चाहे जितने रुपये भी कमा लें, उनसे आयकर विभाग टैक्स के रूप में एक रुपये भी नहीं ले सकता। यह राज्य है पूर्वोत्तर भारत का सिक्किम। सिक्किम के लोगों को टैक्स में छूट मिली है। आखिर इसकी क्या वजह है, आइए जानते हैं…
Income Tax Free State क्यों बना सिक्किम?
दरअसल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 372 (F) के अनुसार, सिक्किम के लोगों को टैक्सेशन के दायरे से बाहर रखा गया है। यही वजह है कि यहां के लोगों को टैक्स नहीं देना पड़ता।
Income Tax Free State: सिक्किम को मिला विशेष दर्जा
बता दें कि संविधान के आर्टिकल 371-एफ के तहत सिक्किम को विशेष दर्जा मिला हुआ है। जब साल 1975 में सिक्किम का भारत में विलय हुआ था तो उस समय सिक्किम ने शर्त रखी थी कि वो तभी भारत में शामिल होगा, जब उसके पुराने कानून और स्पेशल स्टेटस को बरकरार रखा जाएगा। सिक्किम की इस शर्त को भारत सरकार ने मान लिया था। यही वजह है कि यहां के मूल निवासियों को आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 (26AAA) के तहत इनकम टैक्स से छूट मिली है।
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Section 10 (26AAA) के तहत सिक्किम के किसी भी व्यक्ति की आय टैक्स के दायरे से बाहर रहेगी… फिर वो चाहे किसी भी तरह के सिक्योरिटी से मिले इंटरेस्ट से आई हों या फिर डिविडेंड से। सिक्किम के भारत में शामिल होने से पहले जो भी लोग वहां बस गए थे, चाहे उनका नाम Sikkim Subjects Regulations, 1961 के रजिस्टर में हो या नहीं, उन्हें इनकम टैक्स एक्ट के Section 10(26AAA) के तहत छूट दी गई है। इसलिए उन्हें टैक्स नहीं पड़ता है।