Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। अब इस योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। बदले गए नियमों के मुताबिक, इस योजना के तहत ऐसे खाते, जिन्हें कानूनी अभिभावकों या माता-पिता द्वारा नहीं खोला गया था, उन्हें अब जारी रखने के लिए गार्जियनशिप को ट्रांसफर कराना होगा।
एक अक्टूबर से लागू होंगे नियम
नए नियम 1 अक्टूबर से लागू किए जाएंगे। इसके बाद दादा-दादी या नाना-नानी के द्वारा खोले गए खातों को भी कानूनी अभिभावक या माता-पिता के नाम पर ट्रांसफर कराना जरूरी होगा।
किन खातों को किया जाएगा बंद?
नए नियम के मुताबिक, अब किसी भी परिवार में अगर 2 से ज्यादा खाते खोले गए हैं तो उन्हें बंद कर दिया जाएगा। इसके पीछे का मकसद खातों के प्रबंधन में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है। साथ ही, सरकार यह भी सुनिश्चित करना चाहती है कि सिर्फ बेटियों के कानूनी अभिभावक ही इस योजना का लाभ उठा पाएं।
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सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई थी?
सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को हुई थी। पीएम मोदी ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत इस योजना की शुरुआत की थी। इसका मुख्य उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और शादी के लिए वित्तीय सुरक्षा देना था, ताकि बेटियां आर्थिक रूप से मजबूत बन सकें।