New Criminal Law: देश में आज से तीन नए कानून लागू हुए हैं। आज लागू हुए तीन नए कानूनों के तहत उत्तराखण्ड में पहला मुकदमा ज्वालापुर कोतवाली जिला हरिद्वार में दर्ज किया गया। मामले में पुलिस ने वादी की तहरीर पर दो अज्ञात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस 2023) की धारा 309(4) के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।
गुड गवर्नेंस को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय से इन तीनों नए कानूनों को प्रदेश में लागू किया। जिसके क्रम में पुलिस ने हरिद्वार में पहला मुकदमा दर्ज किया है। सीएम धामी ने कहा कि ये कानून न्याय की अवधारणा को मजबूत करेंगे और लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास बढ़ेगा। सीएम ने कहा कि इन तीन नए कानून के लागू होने पर गुलामी की मानसिकता का अंत होगा। ये कानून विकसित भारत के संकल्प को गति देंगे।
भारत में आज से लागू हुए तीन नए कानून को लेकर गोष्ठी का आयोजन
पूरे देशभर में आज से तीन नए आपराधिक कानून लागू कर दिए गए है और पुराने कानूनों में संशोधन किया गया है। वहीं एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोबाल द्वारा कल देर रात गोष्ठी आयोजित कर आज से लागू हुए नए कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के साथ-साथ नए कानून के व्यापक प्रचार-प्रसार व जन जागरुकता अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके चलते आज रूड़की की गंगनहर कोतवाली में कोतवाली प्रभारी गोविंद कुमार ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, लोगो, महिलाओं और बच्चों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया और लोगों को नए कानून के बारे में जानकारी दी गई।
कोतवाली गंगनहर प्रभारी गोविंद कुमार ने बताया कि जो नए कानून आए हैं, वह बहुत अच्छे और सरल कानून है। एक जुलाई से नए कानून जो लागू हुए वह भारतीय न्याय सहिंता, भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिंता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जिसके चलते आमजन को अब सुलभ और समान न्याय मिलेगा। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि नए कानून के तहत बुजुर्ग व्यक्ति घर बैठे मेल के माध्यम से अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है, साथ ही नए कानून के माध्यम से सभी को समय से न्याय मिलेगा।
आलिया या दीपिका, किसने फैशन में जीता दर्शकों का दिल? देखें रिपोर्ट