Udham Singh Nagar News: लोक सूचना आयोग द्वारा अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत दिनेशपुर को सूचना के अधिकार अधिनियम (RTI Act) के तहत एक दिन लेट सूचना देने के मामले में 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है । इस दौरान नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी (Executive Officer) सरोज गौतम ने कहा है कि ध्रुव कुमार ने नगर पंचायत से बायलॉज की कॉपी की मांग की थी, जिस पर उन्हें कॉपी उपलब्ध कराई गई, लेकिन इसमें एक दिन की देरी हो गई।
अधिशासी अधिकारी ने क्या कहा?
अधिशासी अधिकारी सरोज गौतम ने कहा कि यही सूचना ध्रुव कुमार ने कुछ दिन पहले भी मांगी थी, जिस पर उन्हें बायलॉज की कॉपी दे दी गई थी। वे प्रतिदिन सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगते रहते हैं। हमारे एक कर्मचारी ने ध्रुव कुमार को सूचना देते-देते एक अलमारी भर दिया है, लेकिन ध्रुव कुमार जो भी सूचना प्राप्त करते हैं, आगे कोई कार्रवाई नहीं करते।
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ध्रुव कुमार वैद्य ने ईओ के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत
नगर के वार्ड चार निवासी ध्रुव कुमार वैद्य ने लोक सूचना आयोग में लोक सूचना अधिकारी व ईओ नगर पंचायत पर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचनाओं को गलत देने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने नगर पंचायत ईओ को दोषी मानते हुए 25 हजार का जुर्माना लगाने के आदेश दिए हैं।
ध्रुव कुमार ने सूचना आयोग में की शिकायत
ध्रुव कुमार ने कहा कि नगर पंचायत से गृहकर का बायलॉज की सूचना मांगी गई थी, लेकिन तय समय बीतने के बाद कार्यालय द्वारा गलत सूचना देकर गुमराह किया गया। इस पर हमने इसकी शिकायत सूचना आयोग में की।
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