उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। अब 50 वर्ष की आय़ु पार कर चुके अभ्यर्थी राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रिंसिपल पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। यह आदेश लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट के फैसले के बाद दिया है।
बता दें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने भर्तियां निकाली थीं। इसमें आयु सीमा को लेकर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में रिट दायर की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष (आय़ु गणना की तारीख 1 जुलाई 2024) को पार करने वाले याचिकाकर्ताओं को आवेदन करने के अंतरिम आदेश पारित किए।
लोक सेवा आय़ोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के अनुसार, अभ्यर्थी 26 अप्रैल से 2 मई तक आवेदन कर सकते हें। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने में परेशानी हो, वे आयोग कार्यालय के आईटी अनुभाग में 29 अप्रैल से 2 मई तक स्वयं मौजूद होकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।