धामी सरकार दंगे करने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाई करने के लिए विधानसभा में निजी संपत्ति क्षति वसूली बिल पारित करने वाली है। सुत्रों के अनुसार, संपत्ति क्षति वसूली बिल के लिए गृह विभाग बिल को कल यानी बृहस्पतिवार को विधानसभा में पेश करेगी। निजी संपत्ति क्षति वसूली बिल प्रदेश में लागू होने के बाद सरकार प्रदर्शन या दंगों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई की कार्यवाई आसानी से कर पाएगी।
एक महीने के अंदर करनी होगी भरपाई
उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में इस तरह के कानून पहले से सरकार ने लागू कर रखा हैं। तो वहीं उत्तराखंड में सरकारी संपत्तियों को नुकसान होने पर लोक संपत्ति विरुपण कानून लागू है और सरकार अब दंगों और प्रदर्शनकर्ताओं के कारण से होनेवाले नुकसान की भरपाई करने के लिए निजी संपत्ति क्षति वसूली बिल पारित कर रहीं है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में लागू होने वाला यह बिल उत्तर प्रदेश में लागू कानून से भी कठोर बनाया जा रहा है।
बता दें कि निजी संपत्ति क्षति वसूली बिल पारित होने के बाद दंगा या प्रदर्शन के समय संपत्ति के नुकसान की भरपाई के लिए विभाग या व्यक्ति विशेष को तीन महीने के अंदर दावा पेश करना ही होगा। तो वहीं अगर किसी का आरोपी को आरोप कोर्ट द्वारा तय हो जाता है तो उस आरोपी को नुकसान हुए संपत्ति की भरपाई महीने भर के अंदर करना होगा। इस बिल में मृत्यु और अंग भंग होने जैसी स्थितियां भी शामिल की जाएंगी।