Mussoorie Girasu Bhawan: मसूरी नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 19 गिरासू भवनों को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों के बाद ध्वस्तीकरण करने की कार्रवाई नगर पालिका प्रशासन ने शुरू कर दी है। नगर पालिका प्रशासन ने सभी 19 गिरासू भवनों के स्वामियों को सात दिन का नोटिस दिया है।
मसूरी अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि सात दिनों के बाद नगर पालिका प्रशासन स्वयं गिरासू भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू करेगा। ध्वस्तीकरण करने में आने वाला खर्च भी गिरासू भवन के स्वामियों से लिया जाएगा।
मसूरी अधिशासी अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने मसूरी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भू धसाव की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए मसूरी में गिरासू भवनों की सीआरआई रुड़की द्वारा तकनीकी जांच के निर्देश दिए गए थे। इस पर 2022 में जिन गिरासू भवनों से जनहानि हो सकती है, उनको ध्वस्त किया जाए। इसके बाद मसूरी में 19 गिरासू भवन चिह्नित किए गए थे।
उन्होंने बताया कि मसूरी एसडीएम को राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर पालिका परिषद मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भवन जिनको तकनीकी जांच के उपरांत गिरासू घोषित किया गया है उनके ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधानों के अनुसार तत्काल प्रारंभ की जाए। इसका अनुपालन कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
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मसूरी अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने बताया कि 19 गिरासू भवनों में से 2 भवनों को पूर्व में ध्वस्त कर नया निर्माण कर दिया गया है। 7 अन्य गिरासू भवनों को ध्वस्त करने का कार्य भवन स्वामी द्वारा शुरू कर दिया गया है। वहीं, बाकी बचे भवनों के मालिकों को सात दिन का समय दिया गया है। इसके बाद पालिका प्रशासन एनजीटी के निर्देशों का अनुपालन करते हुए स्वयं ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
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