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मसूरी पब्लिक स्कूल के पास होटल में शराब परोसने का दिया गया लाइसेंस, जताई आपत्ति

Liquor | Mussoorie Public School | Mussoorie

Mussoorie: माल रोड पर मसूरी पब्लिक स्कूल के पास एक बड़े होटल का निर्माण कराया जा रहा है और होटल द्वारा शराब परोसने को लेकर बड़े-बड़े होर्डिंग भी लगवाए जा रहे हैं। मसूरी पब्लिक स्कूल प्रबंधन ने इसका कड़ा विरोध किया है। मसूरी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य विशाल सिंह ने बताया कि उन्होंने उप जिला अधिकारी मसूरी, जिला अधिकारी और आबकारी विभाग को पत्र लिखकर स्कूल के 30 मीटर की दूरी पर खुल रही शराब के बार को तत्काल बंद करने का आग्रह किया है।

स्कूल के प्रधानाचार्य विशाल सिंह ने बताया कि स्कूल से 30 मीटर की दूरी पर एक भव्य होटल का निर्माण कराया जा रहा है और इस होटल में पब और शराब परोसने को लेकर होटल और स्कूल के सामने बड़े-बड़े होर्डिग लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में स्कूल का वातावरण खराब होगा और बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक करीब 800 से ज्यादा बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं । स्कूल बोर्डिंग है और यहां पर कई छात्र रहते भी हैं । उन्होने कहा कि स्कूल के पास अगर पब और शराब का बार खुलेगा तो उसका सीधा असर छात्र-छात्राओं की पढ़ाई पर पड़ेगा।

स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि उत्तराखंड सरकार पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत काम कर रही है, लेकिन स्कूल के बगल में ही शराब की दुकान को खोलने को लेकर लाइसेंस जारी कर रही है जोकि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल ने रिट याचिका (पीआईएल) संख्या 156/2016 में मनोज सिंह पंवार बनाम उत्तराखंड राज्य और अन्य में एक समान मामला उठाया था और दिनांक 18-06-2018 के आदेश के तहत निर्देशित किया था कि उत्तराखंड राज्य के सचिव, आबकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी शराब की दुकान शिक्षा संस्थान के 500 मीटर की दूरी तक नहीं खोली जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार, जिला प्रशासन और आबकारी विभाग से स्कूल के साथ होटल में खोले जा रहे पब और शराब के बार के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है।
एसडीएम मसूरी डॉ. दीपक सैनी ने कहा कि स्कूल के पास शराब के बार के खोले जाने का मामला उनकी संज्ञान में आया है, जिसकी गंभीरता को लेकर हुए उनके द्वारा जिला आबकारी विभाग के अधिकारियों को मामले की जांच कर किन नियमों के तहत होटल संचालक को शराब का लाइसेंस दिया गया है, इसकी रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं।


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