Builder Sahni Suicide Case: देहरादून के चर्चित बिल्डर साहनी आत्महत्या केस में आरोपी बनाए गए अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता को आज भी जमानत नहीं मिली। एडीजे चतुर्थ की अदालत ने उनकी जमानत पर सुनवाई करते हुए पहले फैसला सुरक्षित रखा और थोड़ी देर बाद उनकी जमानत की अपील को नामंजूर कर दिया है। अजय गुप्ता के वकील अब हाईकोर्ट नैनीताल में उनकी जमानत के लिए अपील दायर करने की तैयारी में हैं।
आज हुई सुनवाई
नामी बिल्डर सतेंद्र सिंह साहनी सुसाइड मामले में आरोपी अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की जमानत पर आज सुनवाई होनी थी। अभियोजन पक्ष ने केस डायरी न मिलने के चलते अदालत से सुनवाई के लिए एक दिन का समय मांगा था। ऐसे में अदालत ने शुक्रवार को सुनवाई का दिन निश्चित किया था।
गुप्ता बंधुओं की जमानत याचिका हुई खारिज
देहरादून के चर्चित बिल्डर साहनी आत्महत्या केस में विपक्ष के वकील अभियांशु ध्यानी ने जानकारी देते हुए कहा कि आज सुनवाई के दौरान अदालत में अपना पक्ष रखा, जिसमें कहा गया कि अनिल गुप्ता और अजय गुप्ता ने सतेंद्र साहनी को डराया धमकाया नहीं था, बल्कि बिजनेस के लेनदेन को लेकर बार-बार उनकी बातचीत हो रही रही थी। अभियोजन की तरफ से पक्ष रखा गया कि सतेंद्र साहनी का बार-बार मानसिक उत्पीड़न किया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस के बाद अजय गुप्ता और अनिल गुप्ता की जमानत को खारिज कर दिया।
फ्लैट से कूदकर की थी आत्महत्या
24 मई को बिल्डर सतेंद्र साहनी ने पैसेफिक गोल्फ अपार्टमेंट में आठवीं मंजिल स्थित फ्लैट की बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। कुछ ही घंटे बाद पुलिस ने आरोपित अजय गुप्ता व अनिल गुप्ता के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।