श्रेष्ठ उत्तराखण्ड (ShresthUttarakhand) | Hindi News

Follow us

Follow us

Our sites:

|  Follow us on

केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी पर भड़कीं सुनीता, जानें क्या बोलीं

sunita kejriwal | arvind kejriwal | delhi liquor case |

Sunita Kejriwal : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी तानाशाही है। कहा कि पूरा सिस्टम इसी कोशिश में लगा हुआ है कि बंदा किसी भी कीमत पर बाहर ना आ पाएं। सुनीता ने कहा कि ये सब कानून नहीं तानाशाही और इमरजेंसी है। बता दें, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को जब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई तो इससे भाजपा घबरा गई और सीबीआई द्वारा फर्जी मामले में गिरफ्तार करवा दिया। सीएम अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने मंगलवार को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था।

ये सब तो तानाशाही है- सुनीता केजरीवाल

सुनीता केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया, इसमें सुनीता ने कहा कि मेरे पति अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दे दी थी। इसके बाद तुरंत ही ईडी उनकी जमानत पर स्टे ले आई। दूसरे दिन ही सीबीआई ने तुरंत ही केजरीवाल को आरोपी बनाकर गिरफ्तार कर लिया। ये सब तो तानाशाही है।

दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को तगड़ा झटका, जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट से लगा था झटका

दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा था। राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत देने के फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। बता दें, जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए जमानत पर रोक बरकरार रखी है। हाइकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि राउज एवेन्यू कोर्ट की अवकाशलीन पीठ ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया था।

मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं थम रही केजरीवाल की मुश्किलें, फिर बढ़ी न्यायिक हिरासत

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा था कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया था। निचली अदालत ने PMLA की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने मुद्दा उठाया था कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और ये दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया।


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

Kotdwar Road Accident news
Kotdwar Road Accident: बारातियों से भरी जीप गहरी खाई में गिरी, 3 की मौत
Ind w vs nz w women's T20 World Cup match highlights
IND W vs NZ W: न्यूजीलैंड ने भारत को 58 रनों से हराया, डिवाइन का अर्धशतक
cricketers salary | fees difference in cricketers |
भारत-पाक के क्रिकेटरों को मिलने वाली फीस में जमीन आसमान का अंतर, जानिए ऐसा क्यों ?
Additional Director visit | cm pushkar singh dhami |
अपर निदेशक ने जिला सूचना कार्यालय का किया निरीक्षण, नया भवन तलाशने का दिया निर्देश
pantnagar kisan mela | cm pushkar singh dhami |
सीएम धामी ने किसान मेले का किया उद्घाटन, कई राज्यों के किसान हुए शामिल
maa kunjapuri shaktipeeth | maa sati |
मां कुंजापुरी शक्तिपीठ का है विशेष महत्व, जानिए यहां मां सती का कौन सा अंग था गिरा