सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक सचिवालय में हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, डॉ धन सिंह रावत,डॉ प्रेमचंद अग्रवाल, गणेश जोशी और सतपाल महाराज मौजूद रहे। बैठक शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुई थी। इसमें उत्तराखंड के शहीद हुए पांचों जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही दिवंगत विधायक शैलारानी रावत को भी श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में कुल 22 प्रस्ताव रखे गए।
सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए और इन पर मुहर लगी। बैठक में तय किया गया कि विधानसभा का सत्र अगस्त में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए सीएम धामी को तारीख और स्थान तय करने के लिए अधिकृत किया गया है। वहीं, उत्तराखंड काष्ठ आधारित उद्योग स्थापना नियमावली 2024 पर मुहर लगी। साथ ही स्टाम्प ड्यूटी को लेकर भी निर्णय लिया गया।
धामी कैबिनेट के प्रमुख फैसले
- औद्योगिक विकास विभाग के अंतर्गत सिडकुल में कार्यरत स्थानीय कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के तहत मकान दिया जाएगा
- कृषि विभाग के अंतर्गत 5 लाख तक के लोन पर स्टांप शुल्क नहीं लिया जाएगा
- विद्युत विभाग में ग्रेच्युटी की सीमा 25 लाख तक की गई
- विभिन्न मदों में ऑनलाइन पैसा जमा करने के लिए बैंक गारंटी स्टैंप बैंक से ही प्राप्त किए जा सकेंगे
- सचिवालय प्रशासन में नियुक्त फोर्थ ग्रेड कर्मचारी को पुरानी नियमित नियुक्ति का लाभ भी मिल सकेगा। इसके अंतर्गत 62 कर्मचारी लाभान्वित होंगे
- वन विभाग में उत्तराखंड कास्ट आधारित उद्योगों के पंजीकरण की नियमावली को मंत्रिमंडल की मंजूरी। वन विभाग 2020-21 के लेखे को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया
- उत्तर प्रदेश एनाटॉमी एक्ट 1956 के तहत अब लावारिस शव को डीएनए सैंपल व फोटो पब्लिश करने के 15 दिन बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति से शोध के लिए मेडिकल कॉलेज को सौंप दिया जाएगा
- चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा के अंतर्गत पिथौरागढ़ और हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 240-240 नसों की सीधी भर्ती के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन
- चिकित्सा स्वास्थ्य के अंतर्गत phc से जिला चिकित्सालयों तक रजिस्ट्रेशन, एम्बुलेंस, रूम्स की दरों को एक समान करते हुए कटौती की गई
- जिला चिकित्सालय में ओपीडी का पर्चा 28 की जगह अब 20 रुपये का बनेगा
- माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चंपावत में एनसीसी की दो इंडिपेंडेंस कंपनियां दोबारा शुरू की जाएंगी
- कार्मिक विभाग के अंतर्गत सरकारी ज्येष्टता की नियमावली में संशोधन
- नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सैनी एयरपोर्ट का संचालन अब राज्य सरकार करेगी
- ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड में प्रशासनिक और वित्तीय नियम ढांचा बनने पर सहमति
- उत्तराखंड के चार धाम व प्रमुख मंदिरों के नाम से मिलते जुलते नाम पर ट्रस्ट व समितियां नहीं बनाने के लिए विधिक प्रावधान बनाने पर सहमति
- नियोजन विभाग के अंतर्गत 5 लाख रुपये तक के कार्य टेंडर के माध्यम से स्थानीय ठेकेदारों को और स्थानीय ठेकेदारों की क्षमता विकास व प्रशिक्षण के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन
- सरकारी विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज के माध्यम से शोध कार्य शुरू होगा
- अगस्त में विधानसभा सत्र की तारीख और जगह निर्धारित करने के लिए मुख्यमंत्री अधिकृत
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कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी शख्स या संस्था ने बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के नाम से कोई ट्रस्ट बनाया तो इसके लिए सरकार कड़े विधिक प्रावधान लागू करेगी। यही नहीं मिलते-जुलते नामों को लेकर भी सख्त कानून बनाया जाएगा। बता दें, दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद धामी सरकार ने यह फैसला लिया है।
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