CM Dhami Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में शनिवार को सचिवालय में कैबिनेट की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव के बाद हुई इस कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मंत्रिमंडल की मुहर लगी। विश्वकर्मा भवन के सभागार में सीएम धामी की अध्यक्षता में पर्यटन, सहकारिता, ऊर्जा, वित्त, स्वास्थ्य सहित कई विभागों के 12 प्रस्ताव कैबिनेट में रखे गए। सचिव शैलेश बगौली ने कैबिनेट के फैसलों के बारे में जानकारी दी।
सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी दी गई है। अभी तक इस विभाग में 65 पद थे। वहीं, उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों को बैंक के जरिए एक्सीडेंटल बेनिफिट दिया जाएगा। इसके लिए सरकार बैंकों के साथ एमओयू करेगी। इसके साथ ही पर्यटन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी के साथ ही कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से संबंधी कैबिनेट का फैसला
20 जुलाई 2023 को हुई चमोली स्थित सीवर ट्रीटमेंट प्लांट दुघर्टना के संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों की पूर्ति के लिए विद्युत सुरक्षा विभाग के कार्यों को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने को राज्य की भौगालिक परिस्थितियों के अनुसार, विभागीय कार्यों का जनपदों के आधार पर निर्धारण करते हुए वर्तमान पदीय ढांचे में सृजित 65 पदों के सापेक्ष 123 पदों को पुर्नगठित करने विषयक विभागीय प्रस्ताव के सापेक्ष मंत्रिमंडल द्वारा 80 पदों के सृजन प्रस्ताव एवं पुर्नगठन पर अनुमोदन प्रदान किया गया।
उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024
उत्तराखंड राज्य में शहरी परिवहन के विकास, संचालन, रख-रखाव, निगरानी और पर्यवेक्षण को विनियमित करने के लिए ‘उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024’ का प्रख्यापन किया जाना अति आवश्यक है। उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के प्रबन्धन एवं नियंत्रण के लिए विधेयक की आवश्यकता प्रतीत हुई। विधेयक का ड्राफ्ट केरल राज्य के मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अधिनियम 2019 के आधार पर तैयार किया गया है। राज्य में शहरी परिवहन के विकास, संचालन, रख-रखाव, निगरानी और पर्यवेक्षण को विनियमित करने के लिए ‘उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक 2024’ विधेयक को विधानसभा में सदन के पटल पर रखे जाने की अनुमति कैबिनेट द्वारा प्रदान की गई है।
आवास विभाग से संबंधी कैबिनेट का निर्णय
प्राधिकरणों में लिपिक वर्ग तथा वैयक्तिक सहायक संवर्ग में भर्ती के लिए नियमावली प्रख्यापित नहीं है, जिस कारण प्राधिकरणों में सृजित सीधी भर्ती के पदों पर चयन की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। उक्त के दृष्टिगत कार्मिक एवं सतर्कता विभाग की लिपिक वर्गीय कर्मचारी वर्ग तथा वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारी सेवा नियमावलियों को स्थानीय विकास प्राधिकरणों व उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के लिपिक संवर्गीय कर्मचारियों तथा वैयक्तिक सहायक संवर्गीय कर्मचारियों की सेवा इत्यादि संबंधी प्रकरणों को व्यवहृत करने के लिए अंगीकृत किया जाना है।
उत्तराखंड वित्त सेवा के संबंध में प्रस्ताव
राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए गए लक्ष्य ‘सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि’ को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि राजकीय कार्मिकों में आवश्यक कौशल, ज्ञान और क्षमताओं से लेकर नए प्रौद्योगिकी और कानूनी प्राविधानों की समझ विकसित करने के लिए उत्तराखंड वित्त सेवा के अन्तर्गत सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित वित्त अधिकारियों, सचिवालय एवं पीसीएस अधिकारियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं पदोन्नति के उपरांत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया।
राज्य सरकार के कार्मिकों के वेतन खातों के मामले में निर्णय
राज्य सरकार के कार्मिकों को कॉरपोरेट सेविंग बैंक सेलरी पैकेज के अन्तर्गत लाभ उपलब्ध कराने के लिए उत्तराखंड के राजकीय कार्मिक, जिनको कोषागार द्वारा विभिन्न अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से वेतन भुगतान किया जाता है, उनको कॉरपोरेट सेलरी या पैकेज का लाभ उपलब्ध कराने के लिए प्रथम चरण में भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बडौदा, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक के साथ अनुबन्ध हस्ताक्षर किए जाने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
पर्यटन नीति 2018 में संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव पर लगी मुहर
उत्तराखंड में पर्यटन के क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने, उद्यमियों के लिए नए अवसरों के सृजन और पर्यटन व्यवसाय के लिए निवेशकर्ताओं की सुगमता के लिए एकल खिड़की प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर्यटन नीति 2018 प्रख्यापित की गई थी। उक्त पर्यटन नीति में उद्योगों को कई श्रेणी में विभाजित किया गया था। उक्त नीति के अन्तर्गत श्रेणी A, B एवं B+ में SGST की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति का 5 वर्ष तक का प्राविधान था। 5 वर्ष के बाद 90, 75 एवं 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति कितने वर्षों तक की जाएगी, इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसको संशोधित करते हुए 5 वर्ष के पश्चात SGST की 90, 75 एवं 75 प्रतिशत प्रतिपूर्ति अगले 5 वर्षों तक के लिए किया गया है। इसी प्रकार लार्ज प्रोजेक्टस, मेगा प्रोजेक्टस एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस में SGST की 30, 50, 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति कितने वर्षों तक की जाएगी, इसका कोई उल्लेख नहीं था। इसको संशोधित करते हुए लार्ज प्रोजेक्टस, मेगा प्रोजेक्टस एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्टस में SGST की 30, 50, 50 प्रतिशत प्रतिपूर्ति 10 वर्ष तक किए जाने की समयसीमा निर्धारित करने संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदित किया।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधी निर्णय
भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली और खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड के मध्य हुए एमओयू के अन्तर्गत भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से सचल खाद्य विश्लेषण शालाओं (फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स) का संचालन किया जाना है। उक्त के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों का परीक्षण करने के लिए आम नागरिकों को जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 8 आउटसोर्स पदों का सृजन किया जा रहा है। इसकी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के तहत ही गढ़वाल मंडल के अन्तर्गत देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित करने एवं विश्लेषणशाला के लिए संबंधित पद सृजन करने के सम्बन्ध में कैबिनेट द्वारा प्रस्ताव को किया गया अनुमोदित।
राज्य में फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने व राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला रूद्रपुर में खाद्य नमूनों का दबाव अधिक होने एवं मानव संसाधन की कमी के दृष्टिगत विश्लेषणशाला का अवसंरचनात्मक भौतिक एवं संस्थागत विस्तार करने के लिए गढ़वाल मंडल के अन्तर्गत देहरादून में खाद्य विश्लेषणशाला स्थापित करने एवं विश्लेषणशाला के लिए निम्नलिखित 13 पदों का सृजन किया जा रहा है। इसकी कैबिनेट द्वारा मंजूरी हो गई है।
उच्चतम न्यायालय संबंधी प्रस्ताव
उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल के सहयोग से पारिवारिक न्यायालयों के मामलों पर जनपद देहरादून में 6 व 7 अप्रैल 2024 को आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन के आयोजन में सम्बन्धित फर्म या संस्था द्वारा व्यय की गई धनराशि के भुगतान के लिए अधिप्राप्ति नियमावली 2017 (समय-समय पर यथासंशोधित) में शिथिलीकरण या छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया।
सहकारी समिति संबंधी प्रस्ताव पर लगी मुहर
सहकारी समितियों में परिवारवाद को समाप्त करने, सहकारी समितियों की प्रबन्धन समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी करने एवं समिति के कार्यों में गुणवत्ता व कार्यकुशलता में वृद्धि करने के साथ ही उत्तराखंड राज्य की सहकारी समितियों की प्रबन्ध समिति के सदस्य व सभापति पद पर महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत पद आरक्षित रखे जाने के उददेश्य से उत्तराखंड सहकारी समिति (संशोधन) नियमावली 2004 के नियम 80, 81, 415, 456, 470-क एवं 473 और उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन नियमावली 2018 के नियम 28 एवं 47 में संशोधन करने के संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने अनुमोदित किया।
देहरादून के अन्तर्गत महासू देवता के मास्टर प्लान संबंधी प्रस्ताव
देहरादून के अन्तर्गत महासू देवता के मास्टर प्लान के तहत सुनियोजित विकास किया जा रहा है। सुनियोजित विकास करने से पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार भी प्राप्त होगा। उक्त सुनियोजित विकास करने के लिए परिसर में अधिवास कर रहे परिवारों को उनकी सहमति से अन्यत्र विस्थापित करने की नीति का निर्धारण किया गया है। इसमें अनुसूचित जनजाति के प्रभावित्त परिवारों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए एकमुश्त धनराशि एवं अन्य प्राविधान करने के संबंधी प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी।
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड संबंधी कैबिनेट निर्णय
उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड का दायित्व मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, समस्त ऐलोपैथिक, दंत, आयुष, होम्योपैथिक, युनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों एवं पैरामेडिकल स्टाफ के सीधी भर्ती के पदों पर चयन आदि कार्यों को निरन्तर संतोषजनक रूप से किया जाता है। बोर्ड के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग में कोई भी नियमित भर्ती कार्मिक वर्तमान में कार्यरत नहीं है। अन्य विभागों/कार्यालयों से सेवा-स्थानांतरण के माध्यम से और बोर्ड कार्यालय के सुचारू संचालन के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में सेवा स्थानान्तरण के आधार पर तैनात मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय के सीधी भर्ती के पद (3 कनिष्ठ सहायक) कार्मिकों के समायोजन के लिए उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में मिनिस्ट्रीयल संवर्गीय पदों पर संविलयन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने तथा विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाअवधि 65 वर्ष करने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय।