दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाए जाने की मांग करने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमकर फटकार भी लगाई। कहा कि पब्लिसिटी के लिए ये किया जा रहा है। हम याचिकाकर्ता पर भारी जुर्माना लगाएंगे।
याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, ‘हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। LG फैसला लेने में सक्षम हैं। उन्हें हमारी सलाह की जरूरत नहीं है। वो कानून के मुताबिक काम करेंगे। इस मामले में LG या राष्ट्रपति ही सक्षम हैं।
जानें पूरा मामला
दरअसल, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक संदीप कुमार ने सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम पद से हटाने का अनुरोध किया था। इसके लिए उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया था। इस दौरान याचिका दायर करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली के लिए अब रद्द की गई आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन के मामले में ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है। वह संविधान के तहत मुख्यमंत्री के कार्यों को करने में ‘अक्षमता’ महसूस कर रहे हैं।