Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत वाले मामले में आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी। सोमवार को ED ने हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश की निंदा करते हुए कहा था कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं और उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी।
बता दें कि, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत ने 20 जून को जमानत दी थी। 21 जून को ED ने केजरीवाल को जमानत दिए जाने वाले आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस बीच, केंद्रीय जांच एजेंसी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने के लिए तत्काल आवेदन दायर किया।
अवकाशकालीन जज जैन ने शुक्रवार को ED की याचिका पर सुनवाई कर स्थगन आवेदन पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया कि आदेश की घोषणा होने तक निचली अदालत के आदेश पर रोक रहेगी। जज जैन के फैसले के बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए स्थगन को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया।
(Arvind Kejriwal Bail) शराब घोटाले में भी नहीं मिली राहत
केजरीवाल की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को कोई राहत नहीं बक्शी हैं। शीर्ष अदालत ने ट्रायल कोर्ट से केजरीवाल को मिली जमानत पर हाईकोर्ट के अंतरिम रोक लगाने के 21 जून के आदेश में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया है।
केजरीवाल की याचिका कर सुनवाई करते हुए जस्टिस मनोज मिश्रा व जस्टिस एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा, मामले पर पहले से निर्णय लेना उचित नहीं होगा। हालांकि, पीठ ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट का आदेश असामान्य है। आमतौर पर सुनवाई की तारीख पर ही रोक का आदेश दिया जाता है।
बता दें कि, केजरीवाल को ED ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मई में उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आम चुनावों के मद्देनजर उन्हें 01 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। इसके बाद 2 जून को केजरीवाल ने आत्मसमर्पण कर दिया।
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