Bibhav Kumar Bail Rejects : दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल मामले में बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि आशंका थी कि बिभव कुमार गवाहों को प्रभावित कर सकते है और साथ ही सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि उनकी जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है।
दरअसल, बिभव कुमार ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी है। 10 जुलाई को याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना। इसके बाद कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया और कहा कि वह अपना फैसला 12 जुलाई को सुनाएगा। अब अदालत ने बिभव कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट ने 8 जुलाई तक टाल दी थी जमानत याचिका पर सुनवाई
गौरतबल है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इससे पहले बिभव की याचिका पर सुनवाई 8 जुलाई तक टाल दी थी। बिभव कुमार पर 13 मई को सीएम हाउस में स्वाति के साथ बदसलूकी करने का आरोप है। बता दें, बिभव कुमार (Bibhav Kumar) ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद बिभव ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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13 मई को CM हाउस में क्या हुआ था?
स्वाति मालीवाल 13 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए सीएम आवास गई थीं। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि वहां अरविंद केजरीवाल के PA बिभव कुमार ने उनके साथ न केवल बदसलूकी कि बल्कि मारपीट भी की थी। दिल्ली पुलिस के आलाधिकारी ने स्वाति मालीवाल से मुलाकात कर उनसे घटना के बारे में जानकारी ली थी। बाद में बिभव कुमार के खिलाफ गैरजमानती धारा समेत आईपीसी के अन्य सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया गया था।