श्रेष्ठ उत्तराखण्ड (ShresthUttarakhand) | Hindi News

Follow us

Follow us

Our sites:

|  Follow us on

उत्तराखंड के जिलिंग एस्टेट क्षेत्र में बड़े होटल प्रोजेक्ट पर SC ने लगाई रोक

Supreme Court Stays Hotel Project: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के जिलिंग एस्टेट क्षेत्र में एक बड़े होटल प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। जानें इसकी वजह...
Supreme Court Stays Hotel Project shresth bharat

Supreme Court Stays Big Hotel Project: सुप्रीम कोर्ट ने जंगलों की आग को रोकने में नाकाम रहने पर उत्तराखंड सरकार को दोषी ठहराया था। अब शीर्ष अदालत ने भीमताल-मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक बड़े होटल प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। दरअसल, कोर्ट में दाखिल एक याचिका में आरोप लगाया गया है कि इससे बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई होगी।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती

न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने बीरेंद्र सिंह द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया। इस याचिका में उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) द्वारा प्रोजेक्ट को दी गई हरी झंडी को चुनौती दी गई थी। पीठ ने जिलिंग एस्टेट में साइट पर किसी भी प्रकार के पेड़ की कटाई और निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाते हुए प्रोजेक्ट प्रस्तावक को 6 हफ्ते के भीतर याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने को कहा है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 12 अगस्त को होगी।

2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत प्रस्तावक को अनिवार्य पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद ‘सिंगल-विंडो क्लीयरेंस’ के आधार पर साइट पर निर्माण गतिविधियों की अनुमति देकर हाई कोर्ट ने गलती की।

वनों की कटाई से पर्यावरण को होगा नुकसान

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील पीबी सुरेश और विपिन नायर ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने 2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत प्रस्तावक को अनिवार्य पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने के बावजूद ‘सिंगल-विंडो क्लीयरेंस’ के आधार पर साइट पर निर्माण गतिविधियों की अनुमति देकर गलती की है। उन्होंने कहा कि अगर होटल परियोजना के लिए वनों की कटाई की अनुमति दी गई तो इससे पर्यावरण को नुकसान होगा।

‘PMLA के तहत ED आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती, अगर…’, SC की बड़ी टिप्पणी

हाईकोर्ट ने दी थी होटल बनाने की अनुमति

इससे पहले, पीठ ने शुक्रवार को कहा था कि हाईकोर्ट द्वारा 23 नवंबर 2022 को पारित अंतरिम आदेश अगले आदेश तक लागू रहेगा। हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल के अपने फैसले में 23 नवंबर 2022 को लगाई गई अंतरिम रोक को हटा दिया था और होटल बनाने की अनुमति दे दी थी। अदालत ने कहा कि प्रतिवादियों की भूमि का कोई भी हिस्सा वन क्षेत्र में नहीं आता।

पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में रामदेव को राहत, SC ने की जमकर तारीफ


संबंधित खबरें

वीडियो

Latest Hindi NEWS

uttarakhand cm vatsalya yojana
सीएम वात्सल्य योजना में फर्जीवाड़ा, अपात्र और मृतक भी ले रहे हैं लाभ
pm narendra modi srinagar visit | modi targets congress |
‘जम्मू-कश्मीर के युवाओं के हाथों में पत्थर...’, PM मोदी ने श्रीनगर में तीनों परिवारों पर बोला हमला
chamoli dm inspection | mahila base hospital simli |
डीएम ने महिला बेस अस्पताल की देखी व्यवस्थाएं, कमियों को तत्काल दूर करने के दिए निर्देश
cabinet minister ganesh joshi | cm pushkar singh dhami |
कैबिनेट मंत्री ने सामुदायिक भवन का किया निरीक्षण, क्षतिग्रस्त मार्ग ठीक करने के दिए निर्देश
jp nadda | jp nadda Letter | congress | bjp |
नड्डा के पत्र से भाजपा और आरएसएस के संस्कार…कांग्रेस के नेताओं ने किया हमला
mathura train incident | goods train derailed in mathura |
मथुरा में बड़ा रेल हादसा, पटरी से उतरी मालगाड़ी; कई ट्रेनें निरस्त