Supreme Court ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM के वोटों की वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) पर्चियों से 100 फीसदी सत्यापन की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका को भई सिरे से खारिज कर दिया है। इस फैसले से चुनाव के ही दौरान विपक्षी दलों को एक और झटका लगा है।
सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ आज यानी शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (ईवीएम) में डाले गए वोटों का वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) पर्चियों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस-सत्यापन की मांग करने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया है।
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की दो जजों की बेंच ने शुक्रवार को कहा कि किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से अनुचित संदेह पैदा हो सकता है।