Pune Hit And Run Case : पुणे हिट एंड रन मामले में आरोपी के पिता के बाद अब पब के मालिक और मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है। इन पर नाबालिग को शराब पिलाने का आरोप है। दरअसल, महाराष्ट्र में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 साल है। ऐसे में अगर कोई बार 25 वर्ष से कम उम्र के लड़के या लड़की को शराब परोसना है तो यह कानून का उल्लंघन है।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
हालांकि, आरोपी की उम्र 17 साल है। ऐसे में बार के मालिक और मैनेजर के खिलाफ कानून का उल्लंघन कर नाबालिग को शराब पिलाने का आरोप है। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत आरोप लगाए हैं। वहीं, सामने आए CCTV फुटेज में भी आरोपी को दुर्घटना से पहले शराब पीते देखा गया है।
आरोपी को हो सकती है 10 साल की सजा
पुणे ‘हिट एंड रन‘ मामले में महत्वपूर्ण खुलासा हुआ है कि जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है वो पिछले एक महीने से बिना नंबर प्लेट के चल रही थी। वहीं, मामले में RTO का कहना है कि गाड़ी खरीदने के बाद अभी तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडवीस के निर्देश के बाद पुणे पुलिस ने सत्र न्यायालय का रुख किया है। ‘हिट एंड रन’ मामले में अगर आरोपी को व्यस्क के तौर पर सजा होती है तो उसे 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है।
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क्या है पूरा मामला?
बता दें, मामला 19 मई का है। तेज रफ्तार से आ रही लग्जरी कार पोर्शे ने बाइक सवार कपल को टक्टर मार दी थी। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई थी। कपल मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों पेशे से इंजीनियर थे और पुणे में नौकरी कर रहे थे।