Porsche Car Accident Case : पुणे पोर्शे मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने दुर्घटना के 17 वर्षीय किशोर के माता-पिता को 14 दिन तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि किशोर के माता-पिता ने सबूत मिटाने की कोशिश की थी। इसलिए, उनसे पूछताछ करने की आवश्यता है। बता दें, मामला 19 मई का है। महाराष्ट्र के पुणे में तेज रफ्तार से आ रही लग्जरी कार पोर्शे ने बाइक सवार कपल को टक्टर मार दी थी। कार 17 साल का नाबालिग चला रहा था। हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई थी। कपल मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। दोनों पेशे से इंजीनियर थे और पुणे में नौकरी कर रहे थे।
रईसजादे की कार की कीमत करीब दो करोड़ रुपये थी। वहीं, एक्सीडेंट के वक्त इसकी रफ्तार करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे थी। इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद आरोपी को जमानत मिल गई थी। जमानत मिलने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा देखने को मिला था। लोगों का कहना है कि रईसजादे के पैसे के आगे सिस्टम भी कुछ नहीं कर सकता। इस बारे में जब ज्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश की गई तो पता चला कि रईसजादे के पिता के पास करीब 600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है।
कई पीढ़ी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लगी
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी की कई पीढ़ी कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में लगी हुई हैं। पिछले करीब तीन-चार दशक से इसी लाइन पर परिवार काम कर रहा है। ब्रम्हा कोर्प नाम की कंस्ट्क्शन कंपनी नाबालिक आरोपी के परदादा ब्रम्हदत्त अग्रवाल ने शुरू की थी। उसके बाद आरोपी की पिता विशाल अग्रवाल ने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। अब ये कंपनी करीब 40 साल पुरानी हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी की कुल संपत्ति 600 करोड़ रुपये है।
आरोपी के पिता की कुल नेट वर्थ 601 करोड़ रुपये
आरोपी के परदादा ब्रम्हदत्त अग्रवाल ने कई कंपनियों की शुरुआत की थी। उनकी कंपनी ने पुणे के वडगांव शेरी, खराड़ी, विमान नगर इलाकों में कई बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाए हैं। इतना ही नहीं ये कंपनी पुणे में एक पांच स्टार होटल का निर्माण भी कर चुकी है। फिलहाल विशाल अग्रवाल की स्वामित्व वाली अलग-अलग कंपनियों की कुल नेट वर्थ 601 करोड़ रुपये के आसपास है।
जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की इन धाराओं के तहत मामला हुआ था दर्ज
हालांकि, आरोपी की उम्र 17 साल है। ऐसे में बार के मालिकों के खिलाफ कानून का उल्लंघन कर नाबालिग को शराब पिलाने का आरोप था। पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 77 के तहत आरोप लगाए। वहीं, सामने आए CCTV फुटेज में भी आरोपी को दुर्घटना से पहले शराब पीते देखा गया था।