Accused Sentenced Life Imprisonment: पौड़ी में कल्जीखाल ब्लॉक में एक युवती पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने के मामले में पौड़ी जिला सत्र न्यायालय ने अभियुक्त मनोज सिंह उर्फ बंटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त को युवती की हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार (2 अगस्त) को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया।
कल्जीखाल ब्लॉक की एक बीएससी द्वितीय की छात्रा 16 दिसंबर 2018 को पौड़ी से प्रयोगात्मक परीक्षा देकर स्कूटी से घर लौट रही थी। रास्ते में आरोपी मनोज सिंह उर्फ बंटी उसका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर छात्रा को रोककर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया। यह घटना पौड़ी सहित पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गई। युवती को पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां से डॉक्टरों ने उसे बेस अस्पताल श्रीनगर और वहां से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया। ऋषिकेश एम्स से भी उसे सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया गया, जहां उपचार के दौरान छात्रा ने दम तोड़ दिया।
छात्रा की मौत के बाद से लगातार पीड़िता की मां न्याय के लिए दर-दर भटक रही थी। ऐसे में शनिवार को पौड़ी जिला सत्र न्यायालय ने आरोपी मनोज सिंह उर्फ बंटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, सरकारी अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि इस जघन्य अपराध के लिए ही आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई है।