फास्टैग उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2024 से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का ‘एक वाहन, एक फास्टैग’ का नियम लागू कर दिया है। एनएचएआई ने पेटीएम फास्टैग उपभोक्ताओं की समस्या को देखते हुए इसकी समय सीमा 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी थी। अब इस नियम के लागू होने से एक वाहन के लिए कई फास्टैग काम नहीं करेंगे। जिन लोगों के पास एक वाहन के लिए एक से ज्यादा फास्टैग होंगे, वह आज से उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यह जानकारी एनएचएआई के एक सीनियर अधिकारी ने दी।
केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली क्षमता को बढ़ाने के लिए और टोल प्लाजा पर बिना रुके आवाजाही की व्यवस्था के लिए इस नियम की पहल की है। इसका उद्देश्य कई फास्टैग को एक वाहन से जोड़ने को रोकने का है।
बता दें, पिछले महीने आरबीआई ने उपभोक्ताओं के साथ-साथ पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड से जुड़े लोगों को 15 मार्च तक अपने खाते को दूसरे बैंक में करवाने की सलाह दी थी। इंडिया में फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है। इसे एनएचएआई कंट्रोल करता है। फास्टैग से देश में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह में क्रांति आ गई है। इसके देश भर में 8 करोड़ के ज्यादा उपभोक्ता हैं।