NEET UG Supreme Court Decision : NEET UG मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी, क्योंकि इसका एक भी ऐसा सबूत नहीं मिला है।
बता दें, चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई के दौरान फैसले को सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में मुद्दा उठाया गया था कि किस आधार पर परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए। नीट यूजी परीक्षा 571 शहरों के 4750 केंद्रों के अलावा 14 अन्य शहरों में आयोजित की गई थी। CJI के आदेश के बाद दोनों पक्षों की तरफ से दलीलें पेश की गईं। CJI ने कहा कि 1,08,000 सीटों के लिए 24 लाख छात्रों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा में 180 प्रश्न होते हैं, जिनके कुल अंक 720 होते हैं और गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक होता है।
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क्या था पूरा मामला
NEET UG का 4 जून को रिजल्ट आने के बाद से पेपर लीक को लेकर छात्रो का हंगामा किया था। सबसे पहले इस परीक्षा में बिहार में पेपर लीक की खबर खबर सामने आई थी। उसके बाद रिजल्ट आने पर परीक्षा में 67 टॉपर और एक ही परीक्षा केंद्र से कई टॉपर आना, एक सवाल के दो उत्तर, ग्रेस मार्क्स जैसे प्वाइंट्स किसी को हजम नहीं हो रहे थे। उसी दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर भड़के छात्रों ने पूरे देश में रिजल्ट में हेरफेर और पेपरलीक को लेकर प्रदर्शन किया था।
कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को 12 बजे तक रिजल्ट जारी
NEET UG पेपर लीक मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। ये सुनवाई चीफ जस्टिस (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को शनिवार को 12 बजे तक रिजल्ट जारी करने का आदेश दिया था और कहा था कि रिजल्ट ऑनलाइन और सेंटरवाइज जारी किए जाने चाहिए। साथ ही नतीजे शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित होने चाहिए।
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बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी आदेश दिया था कि छात्रों की पहचान छिपाकर रखी जानी चाहिए। इसके लिए एनटीए को शनिवार शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है। सीजेआई ने कहा था कि पटना में परीक्षा का पहला पेपर लीक हुआ था, इसमें अब कोई शंका नहीं है।