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मानहानि मामले में संजय राउत को सुनाई गई सजा, जानिए क्या है पूरा मामला

sanjay raut | sanjay raut defamation case |

Sanjay Raut Punished: मुंबई के मझगांव में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत को मानहानि के एक मामले में दोषी ठहराया और उन्हें 15 दिन की साधारण कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया द्वारा दायर एक मामले में उन पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी ठहराया गया। उन्हें यह राशि शिकायतकर्ता मेधा सोमैया को देनी होगी।

मई 2022 में भाजपा नेता किरीट सोमैया की पत्नी मेधा किरीट सोमैया ने बॉम्बे हाईकोर्ट में संजय राउत के खिलाफ 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राउत ने मेधा किरीट सोमैया और उनके पति पर मीरा-भायंदर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में कथित रूप से 100 करोड़ रुपये के घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया है।

मेधा सोमैया ने राउत के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि आरोपियों ने मीडिया में शिकायतकर्ता के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित बयान दिए हैं। आरोपी संजय राउत मराठी समाचार पत्र “सामना” के संपादक और राजनीतिक दल शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता भी हैं।

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मेधा सोमैया ने कहा कि मैं कहती हूं कि आरोपी ने 16 अप्रैल, 2022 के आसपास और उसके बाद मीडिया में मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और अनुचित शरारती बयान दिए, जिसे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर आम जनता के लिए मुद्रित, प्रकाशित और प्रसारित किया गया। उक्त दुर्भावनापूर्ण बयान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वायरल हुए थे।

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