Manish Sisodia: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। याचिका पर सुनावाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने 14 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। वहीं, अब कोर्ट ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया है।
दूसरी बार खारिज हुई सिसोदिया की याचिका
न्यायाधीश स्वर्ण कांता शर्मा की सिंगल बेंच ने मामले पर अपना फैसला सुनाया है। ये दूसरी बार है, जब हाइकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है। अब सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। मालूम हो कि इससे पहले निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में CBI और ईडी ने अगस्त साल 2022 में मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद पिछले साल 26 फरवरी 2023 को उन्हें हिरासत में लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया था। इसके बाद कोर्ट ने दो दिन और रिमांड बढ़ा दी थी।
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9 मार्च को हुई थी सिसोदिया की गिरफ्तारी
मामले में सीबीआई की FIR पर एक्शन लेते हुए ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। 28 फरवरी को सिसोदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।