Hathras Stampede Case: उत्तर प्रदेश पुलिस ने हाथरस में भगदड़ की घटना से संबंधित 11 लोगों के खिलाफ 3200 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है, जिसमें लगभग 121 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि, बचाव पक्ष के वकील एपी सिंह के अनुसार, चार्जशीट में हाथरस में ‘सत्संग’ आयोजित करने वाले सूरज पाल उर्फ भोले बाबा का जिक्र नहीं है।
एपी सिंह ने कहा कि चार्जशीट में कहीं भी सूरज पाल का नाम नहीं था और पुलिस ने उनके नाम पर कोई मामला भी दर्ज नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि मामले की सुनवाई शुक्रवार, 4 अक्टूबर को तय की गई है।
वकील एपी सिंह ने कहा कि हाथरस पुलिस ने 91 दिनों की जांच के बाद सिकंदराराऊ दुर्घटना में 11 लोगों के खिलाफ 3200 पन्नों की चार्जशीट दायर की। सूरज पाल उर्फ भोले बाबा का नाम चार्जशीट में कहीं भी नहीं है। पुलिस ने मामले में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का नाम भी दर्ज नहीं किया।
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एपी सिंह ने कही यह बात
एपी सिंह ने कहा कि न्यायिक आयोग की जांच पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, यह बाद में पता चलेगा कि आयोग की जांच में कौन फंसता है। चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में ट्रायल के दौरान सवाल-जवाब होंगे। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 4 अक्टूबर की तारीख तय की है, उसी दिन दाखिल चार्जशीट पर भी संज्ञान लिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में 2 जुलाई को भोले बाबा उर्फ सूरज पाल द्वारा आयोजित ‘सत्संग’ में भगदड़ मचने से महिलाओं और बच्चों समेत करीब 121 लोगों की मौत हो गई थी। यह घटना (Hathras Stampede Case) जिले के फुलारी गांव में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कार्यक्रम में दो लाख से ज्यादा श्रद्धालु जुटे थे, जबकि अनुमति सिर्फ 80,000 लोगों के लिए दी गई थी।
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