Arvind Kejriwal Interim Bail Reject: हाईकोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने केजरीवाल को स्पेशल जज के पास जाने का आदेश दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी और सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने हाईकोर्ट में दायर याचिका में दोनों एजेंसियों की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी और साथ में अंतरिम जमानत की अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने केजरीवाल की इन दोनों याचिकाओं की सुनवाई करते हुए खारिज कर दिया।
इस मामले में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल 50 लोगों को और आरोपी बनाया जाए, क्योंकि 15 और लोगों ने फाइल पर साइन किए थे। केजरीवाल को बस जेल में रखने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया है।
जानिए पूरा मामला
दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई थीं। दिल्ली सरकार ने दावा किया था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी।
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हालांकि, ये नीति शुरू से ही विवादों में रही और जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की मांग की थी।
सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया था। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा था, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया था कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया।