Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली शराब घोटाला केस में सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। ईडी की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर लगी रोक अभी जारी रहेगी। दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की एकल बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
Delhi HC allows Enforcement Directorate's plea to stay the trial court's bail order for Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in the money laundering case linked to the alleged money laundering excise scam.
— ANI (@ANI) June 25, 2024
The bench of Justice Sudhir Kumar Jain stays the Arvind Kejriwal bail… pic.twitter.com/A4XL3FKdm1
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी के दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया। निचली अदालत ने PMLA की धारा 45 की दोहरी शर्तों पर गौर नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने मुद्दा उठाया कि निचली अदालत ने अपने आदेश में कहा था कि इतने दस्तावेज पढ़ना संभव नहीं था। इस तरह की टिप्पणी पूरी तरह से अनुचित थी और ये दर्शाती है कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर अपना ध्यान नहीं दिया।
क्या है मामला?
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने नियमित जमानत दे दी थी। इसके बाद ईडी ने हाईकोर्ट का रुख किया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राउज एवेन्यू के उस फैसले पर रोक लगा दी थी।
केजरीवाल को 10 मई को मिली पहली अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को 10 मई को अंतरिम जमानत मिली थी। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने और 2 जून को सरेंडर करने का आदेश दिया था। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।
जेल या बेल! कल केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा हाईकोर्ट