k kavitha Bail Case : दिल्ली हाईकोर्ट ने बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। के. कविता दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉड्रिंग मामले में आरोपी हैं। इस मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने ईडी और सीबीआई मामले वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें, इससे पहले की सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया था, जिस पर कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुनाया।
ईडी और सीबीआई ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान के. कविता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उन्होंने ‘घोटाले’ के पीछे की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बीआरएस में सक्रिय नेता और तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य होने के नाते वह ‘कमजोर’ महिलाओं के साथ समानता की मांग नहीं कर सकती हैं। सीबाआई ने कहा कि वह अपने रसूख के चलते जमानत पर बाहर रहते हुए सबूतों से छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं।
फसल अवशेष प्रबंधन वाले कृषि यंत्रों के लिए किसान इस तारीख से कर सकेंगे आवेदन
ईडी ने हैदराबाद से किया था गिरफ्तार
बता दें, ईडी ने के. कविता को हैदराबाद में उनके पिता चंद्रशेखर राव के आवास से लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली शराब घोटाले में अहम साउथ ग्रुप का हिस्सा होने का आरोप लगा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस लॉबी ने कथित तौर पर अपनी व्यावसायिक जरूरतों के अनुरूप दिल्ली सरकार की शराब नीति में बदलाव करने के लिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।