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आसान नहीं सीएम केजरीवाल की राह, जानें अर्जी पर SC ने क्या कहा?

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Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए ही उठ गई। अब 9 मई को दोबारा इस मामले की सुनवाई होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद है। केजरीवाल को आज भी कोई राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में लंबी बहस चली।

मामले की सुनाई के दौरान बेंच ने कहा कि केजरीवाल चुने हुए सीएम हैं और दिल्ली का चुनाव सामने हैं। ऐसे में ये असाधारण स्थिति है, प्रचार करने देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि हम सिर्फ अंतरिम बेल पर बात कर रहे हैं।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उन्हें आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसका व्यापक प्रभाव हो सकता है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की।

ईडी ने केजरीवाल के जमानत का जमकर विरोध किया। ईडी ने कहा कि यदि केजरीवाल को जमानत दे दी गई तो इसका गलत प्रभाव जाएगा, हर कोई जमानत मांगने लगेगा। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल साल 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 स्टार ग्रैंड हयात होटल में ठहरे थे और होटल के बिल का भुगतान चनप्रीत सिंह द्वारा किया गया था। चनप्रीत सिंह पर आरोप है कि गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए उन्हें ही कथित तौर पर फंड मिला था।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दो जजों की पीठ ने जेल में बंद मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि क्या केजरीवाल सीएम ऑफिस में उपस्थित होंगे, साथ ही साथ क्या फाइलों पर हस्ताक्षर करेंगे और अंतरिम जमानत पर रिहा होने पर दूसरों को निर्देश देंगे।

मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी से कहा कि न्यायालय यह नहीं चाहता कि वह अंतरिम जमानत मिलने पर सरकारी कामकाज करें। हम सरकार के कार्य में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं। सिंघवी ने पीठ को आश्वासन दिया कि अगर केजरीवाल को मामले में अंतरिम जमानत मिल जाती है तो वह आबकारी नीति घोटाले से जुड़ी कोई फाइल नहीं देखेंगे।

दिल्ली के कथित शराब घोटाले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के पहले ईडी ने उन्हें मामले में पूछताछ के लिए 9 समन जारी किए थे। हालांकि केजरीवाल किसी भी समन पर प्रस्तुत नहीं हुए थे। मंगलवार को केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पूरी होने पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 20 मई तक बढ़ा दी है।


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