Patanjali Ayurveda: योगगुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने पर पतंजलि आयुर्वेद पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने पतंजलि को कपूर वाले उत्पाद न बेचने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान जस्टिस आरआई चागला की बेंच ने कहा कि पतंजलि ने जानबूझकर कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। उसका इरादा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना ही था।
पिछले साल हाईकोर्ट ने पतंजलि को आदेश दिया था कि वो अपने कपूर से बने उत्पाद की बिक्री पर रोक लगा दे, लेकिन पतंजलि ने ऐसा नहीं किया। बाद में मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने कोर्ट में याचिका दायर कर पतंजलि पर अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
Patanjali Ayurveda को दो हफ्ते के अंदर भरने होंगे 4 करोड़
पतंजलि ने अदालत से माफी मांगी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि पतंजलि एक बहुत अमीर कंपनी है। उसे खुली छूट नही दी जा सकती। वह आदेश जारी होने के बावजूद न सिर्फ उत्पाद बेच रही थी, बल्कि इसका उत्पादन भी कर रही थी। हाईकोर्ट ने पतंजलि को आदेश दिया है कि उसे दो हफ्ते के भीतर 4 करोड़ रुपये जमा करने होंगे।
जुलाई की शुरुआत में भी Patanjali Ayurveda पर लगा था जुर्माना
इससे पहले, जुलाई महीने की शुरुआत में अदालत ने पतंजलि को 50 लाख रुपये जमा करने को कहा था। बता दें कि साल 2023 के अगस्त महीने में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर पतंजलि पर कपूर से बने उत्पाद बेचने और उसका विज्ञापन करने पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पतंजलि के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। मंगलम ने एक आवेदन दायर कर दावा किया था कि अंतरिम आदेश के बावजूद पतंजलि कपूर के उत्पाद बेच रही है।