Arvind Kejriwal Got Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उन्हें शराब घोटाला मामले में कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइंया की पीठ ने यह फैसला दिया। हालांकि दोनों जजों की राय अलग-अलग देखने को मिली।
जस्टिस सूर्यकांत ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया, जबकि जस्टिस उज्ज्वल भुइंया इससे सहमत नहीं दिखे। हालांकि, पीठ का कहना है कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होता नहीं दिख रहा है। इसलिए केजरीवाल को लंबे समय तक जेल में रखना ठीक नहीं है।
10 लाख रुपये के बॉन्ड पर मिली जमानत
केजरीवाल को शीर्ष अदालत ने 10 रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी है। इससे पहले, कोर्ट ने 5 सितंबर को दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस समय वे ईडी की हिरासत में थे। हालांकि, बाद में उन्हें ईडी केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन सीबीआई केस की वजह से वे जेल से बाहर नहीं आ पाए थे।
फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देते हुए कहा कि कहा कि वे जेल से बाहर निकलने के बावजूद किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही, वे ऑफिस भी नहीं जा पाएंगे। वे मामले पर कोई बयान या टिप्पणी भी नहीं दे सकते। इसके अलावा, वे जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में भी पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।
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