Encroachment Removal In Haldwani: सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय से मामला निस्तारित होने के बाद शहर के मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 दुकानों और भवनों पर बुलडोजर चलने जा रहा है। दुकानों और भवनों के स्वामियों को दो दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
भवनों के स्वामियों के द्वारा अतिक्रमण न हटाने की स्थिति में अतिक्रमण को बलपूर्वक तोड़ा जाएगा। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक अपने भवनों को स्वयं तोड़ने को कहा गया है।
सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेई ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण करने को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिह्नित किया गया था। इसके बाद भवन स्वामी उच्च न्यायालय गए, जहां मामले के निस्तारित होने के बाद अब प्रशासन ने दो दिन के भीतर सभी 101 दुकानों को नोटिस दे दिए गए हैं। अगर 23 तारीख तक सभी दुकानों और भवनों को खाली कर नहीं तोड़ा गया तो प्रशासन बलपूर्वक भवनों को तोड़ेगा।
‘एनिमल’ लुक में नजर आए मोहम्मद शमी, तस्वीरें वायरल
गौरतलब है कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के मध्य से दोनों तरफ 12 मीटर चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट में चला गया था।
वहीं दुकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद व्यापारियों में हड़कंप मच गया, आक्रोशित व्यापारी हल्द्वानी नगर निगम पहुंचे जहां उन्होंने प्रशासन और नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया।
व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय ने दुकानें तोड़ने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया हैं और उनके पास उच्च न्यायालय में जाने का विकल्प अभी बचा है। लेकिन प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए तानाशाही कर 2 दिन के भीतर उनकी दुकानों को तोड़ना चाहता है, जिसे व्यापारी किसी भी कीमत पर तोड़ने नहीं देंगे।
व्यापारियों ने कहा कि व्यापारी बाजार बंद कर प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेंगे, वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। व्यापारियों का कहना है कि जिन स्थानों को अतिक्रमण कहा जा रहा है। वह 100 साल से अधिक पुराने समय से व्यापार करते आ रहे हैं और आज प्रशासन उनको जबरदस्ती तोड़ने में लगा हुआ है।
शिफन कोर्ट के बेघर मजदूर 24 अगस्त को मनाएंगे शोक दिवस