Nainital High Court: नैनीताल हाईकोर्ट ने चमोली के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को जिले में कानून व्यवस्था का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है, ताकि विशेष समुदाय को निशाना बनाकर कोई अप्रिय घटना न हो। इस मामले में अगली सुनवाई अब 30 सितंबर को होगी।
मुस्लिम सेवा संगठन की याचिका पर दिया आदेश
जस्टिस मनोज तिवारी और जस्टिस पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मुस्लिम सेवा संगठन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पीठ ने कहा कि चमोली में कानून व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना चाहिए। किसी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं होनी चाहिए।
मुस्लिम सेवा संगठन ने अपनी याचिका में चमोली के नंदानगर में मुस्लिम समुदाय की दुकाओं को निशाना बनाने और तोड़फोड़ करने की घटना का जिक्र किया है। यूपी के बिजनौर जिले के रहने वाले मोहम्मद आरिफ के नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने के बाद यह घटना हुई थी। हालांकि, आरिफ को अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
31 अगस्त को लोगों ने निकाला जुलूस
नाबालिग लड़की से छेड़खानी के आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर 31 अगस्त को स्थानीय लोगों ने जुलूस निकाला था। उन्होंने बाजार बंद का आह्वान भी किया था, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।