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उत्तराखंड में 1 जुलाई से लागू होंगे तीन नए आपराधिक कानून: मुख्य सचिव

उत्तराखंड में एक जुलाई से तीन नए आपराधिक कानूनों (Three New Criminal Laws) को लागू किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने दिया।
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Three New Criminal Laws: इस साल एक जुलाई से देशभर में लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों के लिए उत्तराखंड (Uttarakhand) में तैयारियां पूरी हो गई हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी (Uttarakhand Chief Secretary Radha Raturi) ने मंगलवार को गृह सचिव, भारत सरकार की अध्यक्षता में सभी राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह जानकारी दी।

Three New Criminal Laws के क्रियान्वयन की तैयारियां पूरी

राधा रतूड़ी ने बताया कि उत्तराखंड सरकार ने तीनों नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 के क्रियान्वयन की पूरी तैयारी कर ली है। नए आपराधिक कानूनों के पारित होने के बाद हमने केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्थान (सीडीटीआई) और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) के साथ समन्वय स्थापित किया है।

50 अधिकारियों को कराया गया ट्रेनर कोर्स

मुख्य सचिव ने बताया कि पीटीसी/एटीसी तथा अन्य प्रशिक्षण केंद्रों के 50 अधिकारियों को गाजियाबाद और जयपुर में मास्टर ट्रेनर कोर्स कराया गया है। इसके साथ ही उत्तराखंड पुलिस हैंडबुक तैयार की गई है, जिसके आधार पर सभी कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। इसमें प्रमुख कानूनों को सरल तरीके से पढ़ने की विधि तैयार की गई है, जिसकी एक प्रति सभी पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को बांटी जा रही है।

ऑनलाइन मोड़ में भी दिया गया प्रशिक्षण

राधा रतूड़ी ने यह भी बताया कि अल्प अवधि में ही जिला स्तर पर प्रशिक्षण का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। ऐसे कर्मचारी, जिनका पुलिस जांच में सीधा हस्तक्षेप नहीं होता है, उन्हें ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षण दिया गया है, जिसके लिए ऑनलाइन मॉड्यूल तैयार किया गया है, जो एआई आधारित है। उन्होंने बताया कि आरटीसी में कार्यरत सिविल पुलिस/पीएसी के करीब 1000 रिक्रूट कांस्टेबलों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा करीब 500 हेड कांस्टेबलों को पदोन्नति के लिए नए आपराधिक कानूनों की ट्रेनिंग भी दी गई है।

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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से आईपीएस अधिकारियों को मिला प्रशिक्षण

मुख्य सचिव ने बताया कि सभी आईपीएस अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों की ट्रेनिंग के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ट्रेनिंग दी गई है। सभी पुलिस कर्मियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर पंजीकृत किया गया है। बैठक में पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार, सचिव दिलीप जावलकर और गृह विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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