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पर्यटन में निवेश करने पर मिलेगी डेढ़ करोड़ तक की सब्सिडी, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला

Uttarakhand Government ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के Tourism में निवेश करने वाले कारोबारियों को डेढ़ करोड़ तक की सब्सिडी मिलेगी।
Pushkar Singh Dhami: Uttarakhand Tourism में निवेश करने पर मिलेगी 1.5 करोड़ तक की सब्सिडी

Uttarakhand Tourism: उत्तराखंड में पर्यटन क्षेत्र में निवेश करने 80 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी। धामी कैबिनेट ने मंगलवार को उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 को मंजूरी दी। इस योजना में स्टांप ड्यूटी माफ कर दी गई है। इसके साथ ही, सालाना ब्याज पर छह लाख तक की सब्सिडी देने का भी प्रावधान किया गया है। धामी कैबिनेट ने कुल 32 प्रस्तावों को मंजूरी दी।

उत्तराखंड में पहले पर्यटन सेक्टर में निवेश करने वाले कारोबारियों को उद्योग नीति के तहत सब्सिडी मिलती थी, लेकिन इस पर 2023 में रोक लगा दी गई। ऐसे में कारोबारियों को वीर चंद्र सिह गढ़वाली स्वरोजगार योजना के तय प्रावधानों का ही लाभ मिल रहा था। इसके तहत अधिकतम 33 लाख तक की सब्सिडी ही दी जाती थी।

छोटे निवेशकों को होगा ज्यादा फायदा

नई योजना के आने से छोटे और मध्यम स्तर के निवेशकों को ज्यादा फायदा होगा। खासकर उन निवेशकों को, जिन्होंने 5 करोड़ रुपये से कम का निवेश किया है।

पर्यटन में सब्सिडी के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई हैं। पहली श्रेणी के तहत सीमांत जिलों में निवेश करने पर 33 लाख रुपये के साथ ही अतिरिक्त रूप से 30 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम सब्सिड़ी डेढ़ करोड़ रुपये तक की मिलेगी।

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दूसरी श्रेणी में पहाड़ी जिलों में निवेश करने पर 33 लाख और अतिरिक्त रूप से 25 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी। अधिकतम सब्सिड़ी सवा करोड़ रुपये तक मिलेगी।

तीसरी श्रेणी के तहत मैदानी जिलों में निवेश करने पर 33 लाख और अतिरिक्त रूप से 15 प्रतिशत की सब्सिडी यानी करीब 80 लाख रुपये मिलेंगे। स्टांप ड्यूटी के लिए कोई पैसा नहीं लिया जाएगा।

सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेगी सरकार

पर्यटन में निवेश करने वाले कारोबारियों और उद्यमियों के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार सिंगल विंडो सिस्टम लागू करेगी। आवेदन ऑनलाइन होगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में आवेदन स्वीकृति के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।

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उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना 2024 से प्रदेश में रोजगार बढ़ेगा। इस योजना के तहत निवेशकों को 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देना जरूरी है। यह योजना 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।


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