Marriage Registration: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को 9 नवंबर से पहले लागू करने की बात करी है। यूसीसी के लागू होने के बाद नवविवाहित जोड़ों को शादी के तीन महीने बाद रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
रजिस्ट्रेशन की अधिकतम समयसीमा 6 महीना है। अगर विवाहित जोड़े निर्धारित समय सीमा में शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ेगा।
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी बैठक में हुईं शामिल
शुक्रवार को मुख्य सचिव राधा रतूड़ी और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कमेटी के सदस्य शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हो गई। इस बैठक में अभी तक की कार्यवाही पर चर्चा की गई। इसके साथ ही, यूसीसी को क्रियान्वयन के लिए बनने वाली नियमावली को अंतिम रूप देने के लिए सभी विभागों से एक साथ आकर सहयोग और समन्वय करने के निर्देश दिए।
उत्तराखंड में 9 नवंबर से पहले लागू होगा यूसीसी, सीएम धामी ने फिर दोहराया
बैठक में उत्तराखंड समान नागरिक संहिता कमेटी के सदस्य मनु गौर, प्रो. सुरेखा डंगवाल, डीजीपी अभिनव कुमार, विशेष प्रमुख सचिव और प्रमुख समेत कई अफसर मौजूद रहे। बैठक के दौरान यूसीसी नियमावली को आम लोगों तक पहुंचाने की अहमियत पर चर्चा की गई, ताकि लोग नियमों को बेहतर ढंग से समझ सकें और उनका पालन करें। जल्द ही डीएम स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे।
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