Electricity Rates in Uttarakhand: उत्तराखंड के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य में बिजली महंगी नहीं होगी। यूपीसीएल यानी उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (Uttarakhand Power Corporation Limited) की बिजली की दरों को बढ़ाने की याचिका खारिज कर दी गई। इससे 28 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है।
UERC ने खारिज की UPCL की याचिका
बता दें कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (Uttarakhand Electricity Regulatory Commission) यानी UERC ने एक अप्रैल को बिजली की दरों में 6.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थी। इसे नाकाफी बताते हुए UPCL ने बिजली की दरों को 8.54 प्रतिशत बढ़ाने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे आयोग ने अब खारिज कर दिया है।
UPCL ने 919 करोड़ 71 लाख रुपये की वसूली को आधार बनाते हुए बिजली दरें बढ़ाने के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका में 63 पैसे प्रति यूनिट बिजली का रेट बढ़ाने की मांग की गई थी।
UERC ने UPCL की याचिका पर उपभोक्ताओं से मांगे सुझाव
UERC ने UPCL की याचिका पर 8 अगस्त तक उपभोक्ताओं और हितधारकों से सुझाव मांगे थे। कई उपभोक्ताओं ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का विरोध किया। यही नहीं, जनसुनवाई के दौरान भी उन्होंने कहा कि हमें महंगी बिजली नहीं चाहिए।
आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद और सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई की। उन्होंने पाया कि यह याचिका पुनर्विचार के लायक नहीं है। बिजली दरें बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। इसलिए याचिका खारिच कर दी गई।
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यूपीसीएल के पास क्या है विकल्प?
यूपीसीएल के पास आयोग के फैसले के खिलाफ अपीलीय प्राधिकरण विद्युत, दिल्ली जाने का विकल्प है। हालांकि, इसके एमडी अनिल कुमार का कहना है कि वे कोई भी फैसला आयोग के निर्णय का अध्ययन करने के बाद ही लेंगे।