Uttarakhand Pension News: उत्तराखंड सरकार अपने राज्य कर्मचारियों के पारिवारिक पेंशन सिस्टम में एक अहम बदलाव करने जा रही है। जल्द ही राज्य कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। तलाकशुदा बेटी को भी पारिवारिक पेशन देने के लिए सरकार पेंशन व्यवस्था में बदलाव को तैयार हो गई है।
इस बदलाव के बाद अगर माता-पिता की मृत्यु के बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है तो वह पारिवारिक पेंशन की हकदार होगी।
पेंशन संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को पेंशन संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इस विषय पर अंतिम मंजूरी के लिए जल्द ही इसे कैबिनेट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार और यूपी में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।
वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य के राजकीय कर्मचारी अथवा पेंशनभोगियों की अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा पुत्री को पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति देने जा रही है।
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रिटायर्ड राज्य कर्मचारी की मौत होने के बाद आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का यह 30 प्रतिशत होता है। पारिवारिक पेंशन में अब तक तलाकशुदा बेटी के लिए परिभाषा तय थी कि माता-पिता के जीवित रहते हुए जिसकी तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई हो, उसे ही इसका लाभ दिया जाता था।
एक पूर्व खेल अधिकारी की बेटी ने सरकार के सामने रखा मामला
एक पूर्व खेल अधिकारी की तलाकशुदा बेटी ने इस मामले को उत्तराखंड सरकार के सामने रखा था। उनका कहना था कि उसकी तलाक की प्रक्रिया पिता के जीवित रहते हुए वर्ष 2019 में शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद पिता की मई 2022 में मृत्यु हो गई।
इससे पहले मां की वर्ष 2018 में मृत्यु हो गई थी। ऐसे में वो पारिवारिक पेंशन के लिए वास्तविक पात्र है। इस विषय पर लंबे समय से विचार-विमर्श किया जा रहा था।
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