UCC: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। सीएम धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य स्थापना दिवस से पहले उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू कर दिया जाएगा। बता दें, 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल 6 फरवरी को यूसीसी विधेयक पेश किया था।
राष्ट्रपति दे चुकी हैं मंजूरी (UCC)
यूसीसी के अनुसार, लिव-इन रिलेशनशिप को रजिस्टर्ड नहीं कराने पर 3 महीने की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। 7 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को बहुमत से पारित किया गया था, जिसे सीएम धामी ने पेश किया था। 29 फरवरी को उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने विधेयक को राष्ट्रपति मुर्मू के पास मंजूरी के लिए भेजा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक 2024 को मंजूरी दी थी।
UCC लागू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड
उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। UCC विधेयक में सभी नागरिकों के लिए व्यक्तिगत मामलों के लिए समान कानून स्थापित करने का प्रस्ताव था। इनमें विवाह, तलाक, विरासत और संपत्ति के अधिकार जैसे कानून शामिल हैं। यूसीसी सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका धर्म या लिंग कुछ भी हो।
पर्यावरणीय संतुलन के साथ विकास हमारी प्राथमिकता- सीएम
कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि जल, जमीन, जंगल और हवा को समाहित कर जीईपी सूचकांक बनाया गया है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के शहरों की धारण क्षमता का आंकलन किया जा रहा है। धारण क्षमता के हिसाब से उनका सुनियोजित विकास किया जाएगा।
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