Electricity Surcharge: उत्तराखंड में खुले बाजार यानी ओपेन एक्सेस से बिजली खरीदने वालों को झटका लगा है। उन्हें अब अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने यूपीसीएल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। आयोग ने ओपेन उपभोक्ताओं के लिए 1.12 रुपये प्रति यूनिट की दर से एडिशनल सरचार्ज लगाया है। इससे आम उपभोक्ताओं पर असर नहीं होगा।
UPCL ने दायर किया याचिका
कई उपभोक्ता ऐसे हैं, जो खुले बाजार से बिजली खरीदते हैं। इन सभी से UPCL सरचार्ज वसूल करता है। यूपीसीएल ने पिछले दिनों आयोग में याचिका दायर कर एडिशनल सरचार्ज की मांग की थी, जिस पर आयोग के अध्यक्ष एमएल प्रसाद व सदस्य विधि अनुराग शर्मा की पीठ ने 1.12 रुपये प्रति यूनिट की दर से एडिशनल सरचार्ज वसूलने का आदेश दिया।
एक अक्टूबर से 31 मार्च तक लगेगा सरचार्ज
ध्यान देने वाली बात यह है कि ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं से यह सरचार्ज एक अक्टूबर से अगले साल 31 मार्च तक वसूल किया जाएगा। आम उपभोक्ताओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। आयोग के सचिव नीरज सती के मुताबिक, यह व्यवस्था केवल ओपेन एक्सेस उपभोक्ताओं के लिए है।