Minor Girl Kidnapping Case: चमोली जिले के जोशीमठ में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में एक युवक को तीन साल के कठोर कारावास की सजा हुई है। पॉक्सो अदालत ने एक मामले पर यह फैसला सुनाया। आरोपी एक पेशेवर क्रिकेटर है और साल 2022 में उसने यह कथित अपराध किया था।
पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश अर्चना सागर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत आरोपी को दोषी करार दिया और उसे तीन साल जेल की सजा सुनाई तथा साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।
अपहरण के इस मामले में दोषी का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता शैलेंद्र नाथ ने बताया कि अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को 1 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
अधिवक्ता ने बताया कि वह एक सप्ताह में उत्तराखंड हाई कोर्ट के सामने फैसले को चुनौती देंगे। अदालत ने 7 अक्टूबर, 2024 को अपना फैसला सुनाया था। अदालत के रिकॉर्ड में आया कि दोषी ने लड़की को नशीला पदार्थ खिलाया था, जिसके बाद लड़की ने खुद को बस में उसके पास में बैठा हुआ पाया था।
कथित तौर पर लड़की का अपहरण कर लिया गया और उत्तर प्रदेश ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ दिनों तक रखा गया।
अदालत ने दुष्कर्म की आशंका को खारिज करते हुए आरोपी को इस आरोप से बरी कर दिया और कहा कि पीड़िता की मेडिकल जांच से इस बात की पुष्टि नहीं हुई है।
अपहरण के मामले में कोर्ट ने आरोपी क्रिकेटर को 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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