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Cabinet Meeting: पहाड़ की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बनी योजना, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास


CM Dhami Cabinet Meeting: सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट बैठक हुई। इसमें करीब 30 प्रस्ताव आए। इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके, यही सरकार का प्रयास रहता है। बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इससे आमजन को फायदा होगा।

कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान यूसीसी नियमावली को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम के सचिव शैलेश बगौली ने कहा कि यूसीसी मैनुअल को प्रशिक्षण के लिए विधायी विभाग को भेजा गया है।

सीएम धामी की कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले

  • चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में स्थित आईटीबीपी की बटालियनें मांस के लिए स्थानीय पशुपालकों से भेड़, बकरी, कुकुट और मछली खरीदेंगी। यह खरीद सहकारी संघों के माध्यम से की जाएगी। किसानों को तत्काल मूल्य उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा पांच करोड़ रुपये के रिवाल्विंग फंड की मंजूरी।
  • उत्तराखण्ड मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन। इसके तहत अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। पालतू जानवरों के मारे जाने की स्थिति में वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर पशुपालक को मुआवजा मिल सकेगा। उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली के संचालन को मंजूरी।
  • सिविल न्यायालय विकासनगर के पास पछुवादून बार एसोसिएशन को 358 वर्ग मीटर भूमि 30 साल की लीज पर दिए जाने का निर्णय।
  • चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को दी गई मंजूरी। सीएसएसडी के पदों के लिए अब पैरामैडिकल काउंसिल में पंजीकृत संस्थानों से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा या सीएसएसडी में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी प्रदान की गई।
  • खाद्य संरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद की स्वीकृति का निर्णय।
  • उत्तराखण्ड सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 में संशोधन। अब सालाना अधिकतम पांच लाख रुपए तक ही जीपीएफ में जमा करने की अनुमति दिए जाने का निर्णय।
  • निदेशालय लेखा परीक्षा (ऑडिट) के अंतर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग संविलियन (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी।
  • कौशल विकास विभाग के अधीन स्थापित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत संचालित व विदेश रोजगार प्रकोष्ठ में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए रहने और भोजन की व्यवस्था विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय।
  • मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी। प्रदेश के पांच मेधावी छात्र-छात्राओं को मिलेगा ब्रिटेन में पढ़ने का मौका।
  • हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट निर्माण की मंजूरी। भूमि चयन के लिए कैबिनेट ने मुख्यमंत्री को किया अधिकृत।
  • उत्तराखण्ड सोसायटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉर्टअप एंड एंटरप्रन्योरशिप (यूके स्पाइस) में 17 पदों की मंजूरी।
  • उच्चत्तर न्यायिक सेवा नियमावली 2004 में संशोधन, भर्ती के लिए पाठ्यक्रम का प्रस्ताव हाईकोर्ट द्वारा दिया जाएगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा मंजूर किए जाने का निर्णय।
  • उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022- 23 वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने को मंजूरी मिली।
  • उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए विनियमों को अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत विधानसभा पटल पर प्रस्तुत किए जाने की मंजूरी।
  • पशु सेवा केंद्र चौड़ा मेहता, पाटी, चम्पावत को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की मंजूरी। चार पद सृजित किए जाने का निर्णय।
  • अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरागनाओं को रोडवेज की बस में निशुल्क यात्रा के लिए बजट अब सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
  • वित्त विभाग में वरिष्ठ व्यैक्तिक अधिकारी की सेवा नियमावली को मिली मंजूरी।
  • जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के सुचारू संचालन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी।
  • उत्तराखण्ड स्टेट सीड्स एवं ऑगेर्निक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन एजेंसी में संयुक्त निदेशक का पद स्वीकृत किए जाने का निर्णय।
  • उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश नगर पालिका, अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली 1994 संशोधन विनियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी। नगर निकायों में 2007 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दस साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ दिए जाने का निर्णय।
  • उत्तराखण्ड नगर निकाय एवं प्राधिकरणों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी,  पूर्व की समयावधि को छह की जगह नौ वर्ष किया गया।
  • कृषि व कृषि संबंधित कार्यों और राजकीय पेयजल वयवस्था को छोड़कर, भूजल की निकासी और स्प्रिंग्स जल पर एक दिसंबर 2024 से अलग-अलग दरों पर शुल्क लिए जाने का निर्णय।
  • पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालयाध्क्ष भर्ती में अब स्नातक के साथ ही डिप्लोमाधारी युवाओं के साथ ही बैचलर इन लायब्रेरी साइंस, बैचलर इन लायब्रेरी एंड इंफोरमेंशन साइंस के साथ ही एमलिब को भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय।
  • अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना 2027 तक बनाये रखने का निर्णय।
  • प्रकाष्ठ प्रजातियों की रायल्टी में संशोधन के लिए आईआईएम काशीपुर के जरिए अध्ययन किए जाने का निर्णय।

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