Student Union Elections: राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार के शासनादेश के आधार पर जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया है।
देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल सिंह ने इस मामले में एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दायर की थी। महिपाल सिंह ने समाचार पत्रों में 25 अक्टूबर को राजकीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव कराए जाने की खबर को आधार बनाया और इसी के आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की।
इस याचिका में बताया गया था कि प्रदेश सरकार ने 23 अप्रैल 2024 को एक शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया था। इस कैलेंडर में 30 सितंबर 2024 को छात्रसंघ चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।
इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन ने समय पर चुनाव नहीं कराए और ना ही शासन से दिशा-निर्देश प्राप्त किए, जो लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन है। इससे छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है।
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