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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले दोषी दुकानदार को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

Shopkeeper Sentenced to 20 Years

Shopkeeper Sentenced to 20 Years: 12 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी दुकानदार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। जज पंकज तोमर ने दुष्कर्म के दोषी दुकानदार पर 55000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कोर्ट की तरफ से अर्थदंड की राशि में से 50000 रुपये पीड़िता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश दिए गए हैं। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि 22 जून 2022 को पटेलनगर कोतवाली में केस दर्ज किया गया था।

पीड़िता के पिता ने अपनी 12 वर्षीय बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की और जगत सिंह, निवासी चंदौसी चुन्नी लाल नई बस्ती संभल यूपी को 10 जुलाई 2022 को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कराया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे अपने साथ भगाकर चंदौसी ले गया और वहां उसके साथ शादी की और फिर शारीरिक संबंध बनाए।

पीड़िता ने बताया कि फिर वह वहां से उसे हरियाणा ले गया। वहां साथ में दस दिन रहे। वहां से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले में जांच कर पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंकज तोमर की कोर्ट ने आरोपी को दुष्कर्म एवं अपहरण के मामले में दोषी मानकर सजा सुनाई। आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

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